एसीजेएम चतुर्थ मनीष द्विवेदी के न्यायालय ने मीरगंज थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जाफर जावेद खान तथा अनमोल यादव के अलावा एएसआई दिनेश्वर कुमार के खिलाफ उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। मीरगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष पर एक छात्र की गोली चलाने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर 1998 को फुलवरिया थाने के कंधवरिया गांव के मधुसूदन सिंह के दरवाजे पर किसी को खोजते हुए पहुंचे मीरगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष जफर जावेद सहित तीनों आरोपित ने इलाहाबाद से स्नातक की परीक्षा देकर घर लौटे मधुसूदन सिंह के पुत्र कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ अंशु पर गोली चला दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ अंशु की मौत हो गई। इसी बीच आरोपियों ने एक होमगार्ड जवान के पैर में गोली मार दी थी। बाद में इस घटना को लेकर मधुसूदन सिंह के रिश्तेदार अरुण कुमार राय ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। बार-बार निर्देश के बाद भी तीनों आरोपित कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। तब उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।