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गोपालगंज : खजूरबानी कांड में 20 के खिलाफ आरोप

चर्चित खजूरबानी शराब कांड में एडीजे दो उत्पाद रामबाबू त्रिपाठी की कोर्ट ने कांड को प्रथम दृष्टया सत्य मानते हुए 20 आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय कर दिये हैं. कोर्ट ने नगर थाना कांड संख्या 348/2016 दफा 328, 304, 120बी/34 भादवि तथा 34 (A1) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आरोप तय किये हैं. कोर्ट के निर्णय से आरोपितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.
हालांकि आरोपित हाईकोर्ट से जमानत पर फिलहाल जेल से बाहर हैं. विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपितों की तरफ से 227 के तहत अपील की गयी थी. उनकी तरफ से कहा गया था कि यह कांड हम पर नहीं बनता है. कोर्ट को उपलब्ध कराये गये अभियोजन पक्ष से साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और विनय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि कोई भी इस कांड में चश्मदीद गवाह नहीं हैं और न ही पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों को इस कांड में शामिल किया है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को मुकर्रर की है. इस दिन से कांड में साक्ष्य के लिए गवाही शुरू होगी.
गवाही के साथ ही शुरू हो जायेगा स्पीडी ट्रायल
विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव की मानें तो इस मामले में 27 जुलाई से ही स्पीडी ट्रायल शुरू हो जायेगा. उम्मीद है कि अगले दो माह में इस कांड का फैसला आ जाये. वैसे पूरे मामले में कोर्ट के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं.
इनके विरुद्ध तय हुए आरोप
खजूरबानी कांड के मुख्य आरोपित एवं खजूरबानी के रहने वाले कांड के मास्टरमाइंड नगीना पासी, रीता देवी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, सनोज पासी, लालबाबू पासी, छट्ठू पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी, मुन्ना चौधरी, राजेश पासी, ग्रहण पासी, कैलाशो देवी, इंदु देवी, माना देवी के अलावा अंगद प्रसाद, राजन प्रसाद, गौतम पटेल, जमाल साह समेत 20 आरोपितों पर आरोप तय किये गये हैं.
फरार पंडित के मामले में अलग से होगी सुनवाई
चर्चित खजूरबानी कांड में पृष्ठ भूमि तैयार करने वाला रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित आज तक पुलिस पकड़ से बाहर है. सीवान जिले के जामो बाजार थाने के जलालपुर का रहने वाले रूपेश शुक्ला के खिलाफ कोर्ट से कुर्की वारंट जारी होते ही पुलिस उसकी संपत्ति को कुर्क कर चुकी है.
कोर्ट में चार्जशीट दाखिल है, लेकिन उसके फरार होने के कारण आज उसपर आरोप तय नहीं हो सका. अलग से उसके मामले में सुनवाई होगी. कोर्ट ने पुलिस को फरार रूपेश शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया है.
क्या है खजूरबानी कांड
खजूरबानी में 15 और 16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे. इनमें कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी थी. प्रशासन की तरफ से 12 पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जा चुकी है. शेष पीड़ित परिवार आज भी प्रशासन की ओर टकटकी लगाये हैं.