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गोपालगंज के कबिलासपुर में मोहर्रम पर जुलूस निकालने के मामले में 56 लोगों पर केस

थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर में शुक्रवार को मुहर्रम पर जुलूस निकालना लोगों को महंगा पड़ा गया। प्रशासन ने कोविड 19 को देखते हुए जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर कबिलासपुर में जुलूस निकाला गया। इस मामले में कबिलासपुर में दंडाधिकारी के रूप में तैनात बीसीओ दीपक कुमार तथा पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने थावे थाना में 16 लोगों को नामजद करते हुए 56 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने जुलूस निकालने तथा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिसे देखते हुए लोगों को मुहर्रम पर जुलूस नहीं लगाने की अपील की गई थी। थाना में हुई शांति समिति की बैठक में भी मुहर्रम तथा महावीरी अखाडा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद थावे के कबिलासपुर में शुक्रवार को मुहर्रम पर जुृलूस निकाला गया। इस मामले में कबिलासपुर में दंडाधिकारी के रूप में तैनात बीसीओ दीपक कुमार व पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने थावे थाना में 16 लोगों को नामजद करते हुए 56 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि मुहर्रम के दिन वे लोग पुलिस बल के साथ कबिलासपुर में तैनात थे। शुक्रवार की शाम पांच बजकर 30 मिनट पर 50 से 60 लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर पहुंचे और ढोल नगाड़े की आवाज पर प्रदर्शन करने लगे। बार बार मना करने पर वे लोग नहीं मानें। दर्ज प्राथमिकी में इनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें मोहम्मद आलम, चांद अली, फिरोज आलम, नजरे आलम, जुनैद अली, आजाद अली, बाबूजान मियां, रब्बे आलम, साबील, भोलू, अब्दुल, साद अली, शाहिद व तबरेज आलम शामिल हैं।

“प्रशासन ने जुलूस निकालने पर लगाया था प्रतिबंध, आदेश की अनदेखी कर कबिलासपुर में निकाला गया जुलूस”

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