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गोपालगंजब- अब इलाके के हिसाब से खुलेंगीं मुख्यालय की दुकानें

16 अगस्त तक के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी। इसके साथ ही बाजार में दुकानों को खोलने में समय का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। हर इलाके लिए बकायदा समय सीमा तय किया गया है। इसी समय के अंदर दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकेगा। 16 अगस्त तक मंदिर व मस्जिद भी आम लोगों के लिए खोलने की अनुमति नहीं होगी।
 
जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि जिले के सभी 14 प्रखंडों के अलावा चारों नगर निकाय क्षेत्र, अनुमंडल मुख्यालय तथा सासामुसा व महम्मदपुर बाजार में दूसरे चरण में 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन में दुकानों को खोलने के लिए बकायदा समय सीमा निर्धारित किया गया है। जिला मुख्यालय का इलाका बड़ा होने के कारण यहां दुकानों को खोलने में एरिया का निर्धारण किया गया है। यानि निर्धारित समय सीमा के अंदर ही संबंधित इलाके की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिला मुख्यालय के अलावा सभी प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल, नगर पंचायत क्षेत्र व सासामुसा व महम्मदपुर बाजार में दुकानों को खोलने की समय सीमा सुबह दस बजे से शाम के चार बजे तक रहेगी। इस बीच निजी कार्यालयों को मात्र 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकारी कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने का पूर्व का आदेश लागू रहेगा।
 
आवश्यक कार्य के लिए कर सकेंगे निजी वाहन का उपयोग:
जिले में 16 अगस्त तक के लागू लॉकडाउन में निजी वाहनों का उपयोग सिर्फ आवश्यक कार्य के लिए करने की अनुमति होगी। इस बीच वाहनों में मास्क व शारीरिक दूरी का उपयोग अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मी अपने वाहन का प्रयोग परिचय पत्र के साथ कर सकेंगे। इस दौरान सवारी वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। हाईवे पर वाहनों के परिचालन में किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। लेकिन हाईवे पर भी मास्क व शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
 
आदेश का अनुपालन सख्ती के साथ करने का निर्देश:
लॉकडाउन के दौरान निर्धारित किए गए तमाम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत दोनों अनुमंडलों के एसडीओ, एसडीपीओ, सभी प्रखंडों के सीओ, बीडीओ व थानाध्यक्ष के अलावा चारों नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को नियमों का पालन सख्ती से पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। एडीएम को सभी कार्यों का अनुश्रवण करने के लिए वरीय पदाधिकारी बनाया गया है।
 
जानिए जिला मुख्यालय में कब खुलेंगी किस इलाके की दुकान
– सुबह सात बजे से अपराह्न एक बजे तक जिला मुख्यालय के अरार मोड़, घोष मोड़, अस्पताल रोड, स्टेशन रोड, पुरानी चौक, ब्रह्म चौक, दूरभाष केंद्र, बारी मार्केट, मेन रोड, मारवाड़ी मोहल्ला, वर्णवाल मेडिकल, श्याम सिनेमा रोड, चंद्रगोखुल रोड तथा थावे बस स्टैंड से लेकर तुरकहां तक की दुकानें।
– अपराह्न एक बजे से लेकर शाम सात बजे तक शहर के बंजारी मोड़, पोस्ट ऑफिस चौक, जंगलिया मोड़, अंबेडकर चौक, मौनिया चौक, थाना रोड, पुरानी बाजार, मौनिया चौक से यादोपुर चौक और थाना मोड़ से हजियापुर चौक तक की दुकानें।
– सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न के चार बजे तक शहर के एनएच 28 पर बंजारी चौक से लेकर साधु चौक तक सड़क के किनारे की दुकानों के अलावा शेष बचे इलाके।