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कोरोना अप्डेट्स/ कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद फुलवरिया व थावे में बने दो नए कंटेनमेंट जोन

लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिले के नए इलाके कंटेनमेंट जोन में आने लगे हैं। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद फुलवरिया व थावे प्रखंड के दो गांवों को नया कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। इन दोनों गांवों में तमाम गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस बीच पुलिस इन इलाकों की निगरानी करेगी।
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ताकि यहां के लोग दूसरे इलाके में नहीं जा सकें। अलावा इसके कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों के तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित करते हुए इलाकों में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने दोनों प्रखंड के सीओ को प्रशासनिक स्तर पर दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने को कहा गया है। दो नए कंटेनमेंट जोन बनने के साथ ही जिले में कंटेनमेट जोन की संख्या बढ़कर 46 हो गई है।
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जानकारी के अनुसार फुलवरिया व थावे प्रखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संबंधित अंचल पदाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर जिलाधिकारी अरशद अजीज ने दोनों प्रखंड में चिन्हित इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत फुलवरिया प्रखंड के चमारीपट्टी व थावे प्रखंड के एकडेरवां गांव को नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित इलाके के लोगों को प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाकर रखने तथा घर से बाहर निकलने पर हर हाल में मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित इलाकों में आवागमन की सुविधा पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इन इलाकों में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे।
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कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने अथवा बाहर के व्यक्ति को जोन के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने नए घोषित कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाके में प्रत्येक व्यक्ति की रैपिड एंटिजन किट से जांच कराने का निर्देश जारी किया है। ताकि संक्रमित लोगों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही सिविल सर्जन को जांच का कार्य तेजी से पूर्ण कराने को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित इलाकों में कैंप लगाने को कहा है।
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बफर जोन की गतिविधियों पर भी निगरानी:
प्रशासनिक स्तर पर दोनों कंटेनमेंट जोन के आसपास के तीन किलोमीटर के दायरे को बफर जोन बनाते हुए इस जोन की भी प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रखने को कहा गया है। बफर जोन में दुकानों को खोले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। बफर जोन में आए इलाकों में आवश्यक वस्तु को छोड़कर अन्य दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। ताकि संबंधित इलाकों में भी लोग अनावश्यक भीड़ से बच सकें।
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