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कुचायकोट: सासामुसा चीनी मिल मालिक व उनके पुत्रों को मिली जमानत

चीनी मिल में हुई दुर्घटना मामले में कारा में बंद मिल के मालिक व उनके दो पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से शुक्रवार को नियमित जमानत मिल गई। इस चर्चित मामले में तीनों लोग गत 22 दिसंबर से ही कारा में बंद थे। श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे के बयान पर इनके विरुद्ध सदोष मानव वध की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
जानकारी के अनुसार सासामुसा चीनी मिल में गत 20 दिसंबर को हुई दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी। जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस चर्चित आपराधिक घटना को लेकर श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे के बयान पर कुचायकोट थाने में सदोष मानव वध की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें चीनी मिल के मालिक महमूद अली के अलावा उनके दो पुत्र खाबर अली उर्फ मुन्ना तथा जिशान अली को नामजद आरोपित बनाया गया था। इस आपराधिक मामले में पुलिस ने गत 22 दिसंबर की रात्रि कांड में नामजद चीनी मिल मालिक सहित तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिन्हें बाद में चौदह दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 23 दिसंबर को चीनी मिल मालिक तथा उनके दोनों पुत्र की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को एसीजेएम सप्तम के न्यायालय गत दो जनवरी को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायलय में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने तीनों आरोपित को दस-दस हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। ज्ञातव्य है कि चीनी मिल हादसे में मिल मालिक व उनके दो पुत्र के विरुद्ध दो आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें से एक मामले में एसीजेएम सप्तम के न्यायालय ने उन्हें गुरुवार को ही जमानत दे दी गई थी।