सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले सर्दी व खांसी से पीड़ित लोगों का अब नाम- पता तथा मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही दवा दुकानदारों को भी दवा लेने आने वाले सर्दी व खांसी से पीड़ित लोगों का नाम व पता सहित मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। प्रखंड कार्यालय में बीडीओ डॉ. संजय कुमार की अध्यक्षा में हुई सरकारी व निजी चिकित्सकों तथा दवा विक्रेताओं की बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैठक मे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शाहिद नजमी भी मौजूद रहे। बैठक में बीडीओ डॉ. संजय कुमार ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ ही अब निजी क्लीनिक में भी मरीजों का इलाज शुरू हो गया है।
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कई मरीज चिकित्सकों के पास आने की जगह खुद दवा विक्रेताओं के पास दवाइयां लेने आते हैं। इधर कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी क्लीनिक में इलाज कराने पहुंच रहे सर्दी व खांसी से पीड़ित लोगों का इलाज करने से पहले अब नाम व पता तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके साथ ही सर्दी व खांसी की दवा लेने दवा की दुकान पर पहुंचने वाले लोगों का दुकानदार नाम-पता व मोबाइल नंबर अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शाहिद नजमी ने कहा कि अनलॉक एक के परिवेश में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य तथा कोरोना के खिलाफ चल रही जंग जीतने के लिए जरा सी भी चूक या कोताही किसी को भी भारी पड़ सकती है। सर्दी-जुकाम व खांसी से पीड़ित मरीज की पहले पूरी जानकारी लेकर उसका नाम-पता व मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ही इलाज व दवा देने का काम सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले दवा दुकानदारों व निजी चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी।