सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के लिए अधिक रुपया लिए जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मांझा पूर्व पंचायत के मुखिया तथा पंचायत सचिव पर थाना में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया जाता है कि पैक्स अध्यक्ष जुल्फेकार अली ने सूचना के अधिकार अधिनियम ने तहत मांझा पूर्वी के मुखिया अशोक कुमार तथा पंचायत सचिव राजकिशोर ¨सह से सूचना मांगी थी। लेकिन मुखिया व पंचायत सचिव सूचना देने में आनाकानी करने लगे । जिसको लेकर पर पैक्स अध्यक्ष ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी शिकायत किया। शिकायत करने के बाद बीडीओ के आदेश पर मुखिया तथा पंचायत सचिव ने सूचना देने के लिए 15 सौ रुपया छायाप्रति कराने के लिए आवेदक से मांगा। आवेदक ने 15 सौ रुपया दे दिया। लेकिन उन्हें दो सौ पन्नों की जानकारी दी गई । जबकि नियमानुसार चार सौ रुपया ही लिया जाना चाहिए था। इस पर आवेदक अपना 11 सौ रुपया वापस मांगा तो मुखिया तथा पंचायत सचिव ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रंगदारी में 11 सौ रुपया लेने की बात कही। इस मामले को लेकर पैक्स अध्यक्ष ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया । इस मामले कोर्ट के आदेश पर थाना में मुखिया अशोक कुमार तथा पंचायत सचिव राजकिशोर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर मुखिया ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है पंचायत सचिव से पत्राचार हुआ है। मुझे मनगढ़ंत कहानी बनाकर फंसाया गया है । जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी । मुझे जान बूझकर झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है।