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विजयीपुर – 4 साल के मासूम की हत्या के मामले में सास-बहू दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

चार वर्षीय बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दिए जाने के मामले में एडीजे-4 लवकुश कुमार की कोर्ट ने सास-बहू को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाने के छितौना गांव के विनोद साह का चार वर्षीय पुत्र देव कुमार 5 सितंबर 2017 को दो बजे दिन में घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान उसी गांव की एक महिला ने आइसक्रीम देने के बहाने उसे घर में बुला लिया। काफी देर तक जब बच्चा वापस लौट कर नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन,उसका कहीं पता नहीं चला।
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दूसरे दिन सुबह में विनोद साह के घर के पीछे स्थित बंसवारी से बच्चे का शव बरामद किया गया था। शव के पास से ही खून लगा एक चाकू भी बरामद किया गया थाए जिससे बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। मामले में विनोद साह के बयान पर विजयीपुर थाने में कांड संख्या 169/ 2017 उसी गांव के सरजू शाह की पत्नी दुर्गावती देवी और उनकी बहू और धर्मेंद्र शाह की पत्नी सनकेशा देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई  थी।
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पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से दोनों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे 4 की में चल रही थी।
सजा सुनाये जाने के बाद मासूम के पिता विनोद साह ने कहा कि मुझे तीन साल बाद इंसाफ मिला. न्यायालय पर पूर्ण रूप से विश्वास था. सरकार की तरफ से अधिवक्ता जयराम प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय चौबे ने बहस में हिस्सा लिया.
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