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गोपालगंज शराब कांड में 13 आरोपी दोषी करार, 19 की मौत- 6 की आंख हुई थी खराब

गोपालगंज में हुए खजुरबानी शराब कांड में शुक्रवार को कोर्ट ने 14 आरोपियों में से 13 को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में कोर्ट 5 मार्च को सजा सुनाएगी। दरअसल पुलिस ने 16 और 17 अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाना के वार्ड नंबर 25 खजुरबानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की थी।जिसमें 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत हो जाने के कारण 13 अभियुक्त के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था।

गोपालगंज एडीजे-2 लवकुश कुमार की कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चार महिला सहित सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।

शराबकांड में 19 लोगों की मौत और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी
खजुरबानी जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी थी। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जब्त की गई शराब जहरीली है। इस मामले में 5 साल तक कोर्ट में सुनवाई हुई दोनों दोनों पक्ष की दलीलें सुनी गई और उसके बाद कोर्ट ने आज सभी दोषियों को दोषी करार दिया। अब इस मामले में 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

पुलिस अधिकारियों पर गिरी थी गाज
बता दें कि गोपालगंज में नगर थाना से सटे खजुरबानी कांड के बाद नगर थाना के सभी पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरी थी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में बिहार सरकार के आदेश पर एडीजे मुख्यालय ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था।

पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को इसी साल हाई कोर्ट ने किया खारिज
हालांकि 4 फरवरी 2021 को हाई कोर्ट ने विभिन्न पदों पर रहे पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। पटना हाइकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार ने इस मामले में दस और पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए राहत दी है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने सभी 10 आवेदकों को नौकरी में बनाए रखने का आदेश दिया है।

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