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गोपालगंज में आर्म्स एक्ट व चोरी के मामले में एक को दो वर्ष की सजा

सिविल कोर्ट गोपालगंज के एसीजेएम नौ अमित कुमार की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट व चोरी की बाइक बरामदगी के दो साल पुराने मामले में एक आरोपित को दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि मीरगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने 23 सितंबर 2019 को मीरगंज-गोपालगंज रोड पर साहू जैन हाई स्कूल के पास से मीरगंज दक्षिण टोला के भिखारी उर्फ गोविंद पड़ित को देसी कट्टा, कारतूस व चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद एसीजेएम नौ अमित कुमार की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष से एपीओ अनूप त्रिपाठी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आर्म एक्ट व चोरी की बाइक बरामद की के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एपीओ अनूप त्रिपाठी ने बताया कि आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मात्र 45 दिनों में ही गवाहों को बुलाकर ट्रायल समाप्त करा दिया गया था। लेकिन, कोरोना संक्रमण के कारण सजा सुनाए जाने में देरी हुई।

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