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गोपालगंज के मिरगंज में चार वर्षीय बेटे की हत्या के आरोपित पिता को उम्रकैद की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन दिनेश कुमार की कोर्ट ने अपने ही चार वर्षीय मासूम बेटे की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। बताया जाता है कि मीरगंज थाने के लाइन बाजार के आजाद आलम की पत्नी आमना खातून अपनी बहन के घर हथुआ थाने के चिकटोली गयी हुई थी।17 जून 2019 को उसका पति आजाद आलम भी वहां पहुंचा और रात में सभी ने साथ में खाना खाने के बाद दोनों पति-पत्नी चार वर्षीय अरशद आलम को लेकर सोने चले गए।

अरशद मां की गोद में सोया हुआ था। इस बीच रात के करीब दो बजे आजाद आलम बेटे को मां की गोद से उठाकर बरामदे में लेकर आया और धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वह फरार हो गया था। घटना की सुचना पर पहुंची पुलिस मासूम के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम करायी थी। मामले में मां के बयान पर थाने में कांड 116 /2019 दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अरोपित पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद कांड के अनुसंधानकर्ता ने तीन महीने के अंदर कोर्ट में चार्जशीट सौंप दिया था। जिसके बाद मामले में एडीजे-तीन की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से मंगलवार को सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पिता को जेल भेज दिया गया।

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