जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि पाते हुए एक्सिस बैंक पर 86 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी व सदस्य मनमोहन कुमार ने एक महीने में आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नौ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। बताया जाता है कि यादोपुर बाजार के सुनील कुमार चौरसिया ने एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार, ऑपरेटर मोहम्मद कमालुद्दीन, टीवीआर सुमित कुमार के खिलाफ कार्य में लापरवाही करने और बाद में बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए आयोग में मुकदमा किया था। उनका कहना था कि एक्सिस बैंक में उन्होंने 25 जुलाई 2017 को अपना खाता खोला था। उसी दिन उन्हें एटीएम और चेकबुक दे दिया गया। उसने खाते में पैसा भी जमा कर दिया और एटीएम का पिन भी बना लिया। लेकिन ,अगले दिन उनके खाते से तीन बार में 46 हजार 819 की निकासी कर ली गई थी। जब वह बैंक में जाकर पता किया तो पता चला कि गुड़गांव की किसी कंपनी ने उनके खाते से पैसे ट्रांसफर किए हैं। वह अपना कंप्लेंट दर्ज करा दिया, जिसके कुछ दिनों बाद उसका पैसा वापस उनके खाते में आ गया । लेकिन, जब वे पैसे की निकासी करने गया तो खाते पर होल्ड लगा दिया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग ने 40 हजार 819 रुपए मूलधन, 30 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया।
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