उचकागांव थाने के बरवा मठ के समीप गोली मार कर हुई ठेकेदार शंभू मिश्रा हत्याकांड के सभी छह नामजद आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में सीआईडी ने अपनी जांच के बाद दो आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने करते हुए जहां चार आरोपितों का नाम हटा दिया था, वहीं सीजेएम चन्द्रमणि कुमार ने अब चार्जशीटेट व नाम हटाए गए सभी छह आरोपितों पर संज्ञान ले लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को विचारण व कमिटमेंट के लिए न्यायिक दंडाधिकारी रविकांत मणि त्रिपाठी की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। बताया गया है कि नौ मई 2020 को उचकागांव थाने के बरवा मठ के समीप स्थित किसान भवन पर कटेया थाने के बभनी गांव के निवासी ठेकेदार शंभू मिश्रा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में मीरगंज थाने के नयागांव तुलसिया गांव के अतुल उपाध्याय ने उचकागांव थाने में मीरगंज थाने के नागेंद्र नयागांव तुलसिया के नागेंद्र यादव व मन्नू तिवारी, सीवान जिले के हुसैनगंज थाने के सरेया बिक्री घाट के सोनू यादव, हथुआ थाने के चैनपुर गांव के उमेश शाही,भोरे थाने के कोरेया गांव के मुकुल राय व जादोपुर थाने के विशुनपुर गांव के अजीत राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस की कुछ दिनों तक चली जांच के बाद सरकार ने मामले को सीआईडी के हवाले कर दिया था। सीआईडी की टीम ने जांच के बाद नामजद आरोपित मन्नू तिवारी व सोनू यादव के खिलाफ 17 अक्टूबर 2020 को धारा 302/34 व 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया था।
सीआईडी ने चार आरोपितों हटा दिया था नाम:
शंभू मिश्रा की हत्याकांड में दो आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल करते हुए सीआईडी की टीम ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर में भेजे गए प्रदर्शों का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बिंदु पर पूरक अनुसन्धान जारी रखते हुए चार नामजद आरोपितों मीरगंज थाने के नया गांव तुलसिया के नागेन्द्र यादव, हथुआ थाने के चैनपुर गांव के उमेश शाही, भोरे थाने के कोरेया गांव के मुकुल राय व जादोपुर थाने के विशुनपुर गांव के अजीत राय का नाम हटा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने 24 नवंबर 2020 को आरोप पत्र के बिंदु पर सुनवाई करते हुए डायरी में पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कहते हुए सभी छह नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 302/ 34 व 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत संज्ञान ले लिया।
Leave a Reply