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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में RJD विधायक राजेश कुमार सिंह समेत छह दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

हथुआ के राजद विधायक राजेश कुमार सिंह समेत छह लोगों को अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में शनिवार को दोषी करार दिया है। साथ ही सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह के कारावास की सजा भुगतने का आदेश सुनाया।

गोपालगंज अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने की है। सजा सुनाए जाने के साथ ही सभी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था, लेकिन अर्थदंड की राशि जमा किए जाने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया।

आरोपियों ने अदालत से लगाई माफी की गुहार

राजद विधायक समेत छह आरोपितों ने अदालत में गुहार लगाते हुए कहा कि यह पहला अपराध है हुजूर। राजद विधायक ने राजेश कुमार सिंह कहा कि वे गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में इलाज के लिए पटना में समय-समय पर जाना होता है। भविष्य में इस तरह के किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। सदैव विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करेंगे एवं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस पहले अपराध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माफ कर दिया जाए।

वहीं, अन्य पांच आरोपितों ने कहा कि वे निर्धन व्यक्ति हैं। प्रत्याशी के कहने पर गाड़ी में बैठ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि चुनाव के दौरान क्षमता से अधिक वाहन में बैठकर प्रचार नहीं करना है। अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि विधायक का यह पहला अपराध है। इन्होंने जनसेवक होने के बावजूद आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया। ऐसे में इन्हें सजा दी जाए। अभियोजन पदाधिकारी के सामने आरोपितों की एक भी दलील नहीं चली।

अदालत ने सभी आरोपि‍यों पर लगाया जुर्माना

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पाया कि राजद विधायक समेत सभी आरोपितों ने अपना दोष स्वीकार किया है। सभी की उम्र वर्तमान में 50 वर्ष से अधिक हैं और वे कुछ रोगों से ग्रसित हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषी राजद विधायक राजेश कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा-171एच के तहत 500 रुपये, धारा-188 के तहत 2000 रुपये एवं धारा-131 के तहत 5000 रुपये का अर्थदंड दिया। दोषी बिरेंद्र कुशवाहा, हरेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, चंदन सिंह व अमरजीत को भारतीय दंड संहिता की धारा-171एच के तहत 500 रुपये, धारा-188 के तहत 1000 रुपये एवं धारा-131 के तहत 1000 रुपये का अर्थदंड दिया।

2010 का है मामला, बीडीओ ने कराई कराई थी प्राथमिकी

वर्ष 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान 20 अक्टूबर को हथुआ थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी की गई थी। प्राथमिकी में राजद प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के अलावा बिरेंद्र कुशवाहा, हरेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, चंदन सिंह व अमरजीत को आरोपित बनाया गया था। हथुआ के तत्कालीन बीडीओ ब्रजेश प्रसाद सिंह ने मामले में प्राथमिकी कराई थी, इसका कांड संख्या 54/2010 है.

इस प्राथमिकी में कहा गया था कि राजद प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह निर्वाची पदाधिकारी के आदेश के बावजूद क्षमता से अधिक सदस्यों को गाड़ी में बैठाकर गोपाल मंदिर के पास प्रचार कर रहे थे। गाड़ी में बिरेंद्र कुशवाहा, हरेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, चंदन सिंह व अमरजीत थे, जो जांच दल को देखते ही फरार हो गए थे। गाड़ी चालक इम्तयाज अली उर्फ अमजद ने पूछताछ में उपरोक्त सभी लोगों का नाम बताया था। इस मामले में न्यायालय ने चार जुलाई 2011 को सभी छह आरोपितों के विरुद्ध संज्ञान लिया था।

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