भोरे थाना क्षेत्र के रकबा में हुए मासूम अंशु हत्याकांड में जेल गयी सास-बहू ने जेल से बाहर आने के बाद पीड़ित परिवार को दूसरे बेटे को मारने की धमकी दी. इसके बाद हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गयी. इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. पहली प्राथमिकी मृतक मासूम की मां मंजू देवी ने रूक्मिणी कुंवर, उनकी बहू लालमूनि देवी, दीपू गुप्ता और अंगद गुप्ता के विरुद्ध दर्ज करायी है.
जिसमें कहा गया है कि हत्याकांड के आरोपितों ने जेल से छूट कर आने के बाद मंजू देवी को धमकी दिया कि एक लड़के को हमलोगों ने मार ही दिया है, अब दूसरे की भी हत्या कर देंगे. इस बात को लेकर मारपीट हो गयी. जिसमें मालती देवी और मंजू देवी घायल हो गयी. वहीं, दूसरे पक्ष से लालमूनि देवी ने मासूम के पिता धर्मवीर गोंड और मां मंजू देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा है कि वो अपने खेत में काम करने जा रही थी कि उक्त लोगों ने मारपीट करते हुए गले से सोने का चेन छीन लिया.