लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस अवधि में बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन तथा किसी भी तरह के कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। इस अवधि में अस्त्र-शस्त्र का उपयोग करने पर भी रोक रहेगी। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि पूरे जिले में इस अवधि में किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल व संगठन की ओर से राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति सक्षम पदाधिकारी से लेनी होगी। रात के दस बजे से सुबह के छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पूरे जिले में रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेगा। इस अवधि में कोई भी दल, व्यक्ति या संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं प्रलोभन देने का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मतदाताओं को डराने धमकाने या किसी भी तरह का प्रलोभन देने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलावा इसके राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।