मतगणना की तैयारियों के बीच जिलाधिकारी ने गणना स्थल तथा आसपास के इलाके में निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया। इसके तहत मतगणना स्थल तथा इसके सौ मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। अलावा इसके मतगणना कार्य में लगाए गए कर्मी व अधिकारी के अलावा बगैर अनुमति के मतगणना केंद्र के आसपास किसी के भी जाने की अनुमति नहीं होगी। मतों की गणना के दौरान रुझान आने के बाद अथवा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जुलूस निकाले जाने पर भी रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी अनिमेष कुमार पराशर ने थावे स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए मतगणना केंद्र तथा आसपास के इलाके में बुधवार को निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश दिया। इसके तहत मतगणना केंद्र के आसपास भी पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या संगठन मतगणना के दिन राजनीतिक प्रयोजन से किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना व प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर सकेंगे। अलावा इसके इस अवधि में बगैर सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी उपयोग नहीं हो सकेगा। इस दौरान अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
गणना स्थल से 100 मीटर दूर बनाया गया पार्किंग:
मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्र से सौ मीटर की दूरी पर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। राजनीतिक दलों के मतगणना अभिकर्ता को अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही लगाने का निर्देश प्रशासनिक स्तर पर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों व संगठन को मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को लेकर जारी किए गए निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है।