अब निजी या कमर्शियल वाहनों के परिचालन के लिए किसी प्रकार के परमिट या पास की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि लोगों व सामग्रियों को दूसरे राज्य में आने-जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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दूसरे राज्य से आने-जाने के लिए किसी को भी अलग से परमिट, ई-पास या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जिले की सीमा पर तैनात अधिकारी या कर्मी वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं लगाएंगे। सिर्फ प्रतिबंधित मामलों में ही वाहनों को रोका जा सकेगा। वैसे अधिकारी वाहनों की जांच कर सकते हैं। वैसे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों ,गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं व स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है।