आदेश के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एसीजेएम दस सुभाष चंद्र शर्मा के न्यायालय ने तत्कालीन विधायक रहे राजद नेता शिवानंद तिवारी सहित छह आरोपित के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। करीब दो दशक पुराने मामले में वे लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे।
जानकारी के अनुसार वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई थी। लेकिन बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें एक हजार से अधिक लोग उपस्थित थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीओ सदर गणेश प्रसाद ने शिवानंद तिवारी सहित छह लोगों के विरुद्ध भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले में तत्कालीन विधायक सह समता पार्टी के नेता रहे शिवानंद तिवारी के अलावा तब समता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे प्रसिद्ध नारायण मिश्र, पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय तथा प्रमोद कुमार पटेल सहित छह लोगों को आरोपित बनाया गया। कांड की सुनवाई के दौरान सभी आरोपित ने जमानत कराया। करीब बीस साल पुराने इस वाद को देखते हुए एसीजेएम दस सुभाष चंद्र शर्मा के न्यायालय ने गत माह सभी आरोपित को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। बावजूद इसके न्यायालय में आरोपित उपस्थित नहीं हुए। आखिरकार न्यायालय ने सभी आरोपित के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।