चर्चित मार्बल व्यवसायी रवि प्रकाश उर्फ शिपू की हत्या के मामले में नामजद मुख्य आरोपित व पेट्रोल पंप का मैनेजर गुड्डू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एडीजे पांच भरत तिवारी की कोर्ट में शनिवार को मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष से वकील प्रभुनाथ सिंह व अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक देववंश गिरि ने बहस की। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। पिछले 29 नवंबर 2017 को शहर के बंजारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के कमरे में मार्बल व्यवसायी व नगर थाने के बसडीला खास गांव के निवासी व गोपालगंज के पूर्व एलडीएम सुदामा प्रसाद के 35 वर्षीय बेटे रवि प्रकाश उर्फ शिपू की हत्या गोली मार कर दी गई थी। हत्या के बाद उसके शव को कार में रखकर पुलिस लाइन के समीप काली स्थान रोड में छोड़ दिया गया था। इस मामले में मार्बल व्यवसायी शिपू के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में सरेया वार्ड नंबर चार मोहल्ले के वार्ड पार्षद समेत छह लोगों को नामजद किया गया था। नामजद लोगों में पेट्रोल पंप के मैनेजर गुड्डू सिंह, सहायक मैनेजर ओमप्रकाश सिंह, ऑपरेटर संजय सिंह, नोजल मैन सत्येन्द्र यादव, बसडीला का सरफराज व वार्ड पार्षद राजेन्द्र कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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