दहेज उत्पीड़न के एक 14 साल पुराने मामले की सुनवाई के बाद अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी अमित कुमार शर्मा के न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल के कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव की प्रीति कुमारी की शादी वर्ष 2002 में नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर मोहल्ला के निवासी दीपक कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल जाने पर प्रीति को उसके पति व ससुराल के लोग दहेज में 50 हजार रुपये नकदी तथा फर्नीचर नहीं लाने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक वह ससुराल के लोगों की प्रताड़ना को झेलती रही। इसके बाद भी जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल के लोगों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इस संबंध में दर्ज दहेज उत्पीड़न के वाद की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने कांड में नामजद पीड़ित महिला के पति दीपक कुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल के कारावास व अर्थंदंड की सजा सुनाई।