नगर थाना क्षेत्र के चौरांव गांव की एक महिला ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक नागेंद्र मांझी सहित दो लोगों के विरुद्ध बुधवार को धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दिया। न्यायालय में दाखिल वाद में नगर थाने के चौरांव गांव के भृगुन साह की पत्नी चंद्रावती देवी ने ने आरोप लगाया है कि उसके पुत्र सुजय कुमार को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक तथा चौरांव गांव के निवासी नागेंद्र मांझी ने वर्ष 2015 में इंदिरा आवास दिलाने के लिए कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराया था। लेकिन उसके पुत्र को इंदिरा आवास नहीं मिला। कुछ दिन बाद उनका पुत्र सुजय कुमार रोजी-रोटी के सिलसिले में विदेश चला गया। करीब दो साल तक विदेश में रहने के बाद उनका पुत्र 2 जून 2017 को लौट कर वापस आया। इसी बीच बैंक से वकालतन नोटिस आया। जिसमे 24 मार्च 2015 को उसके पुत्र ने 50 हजार रुपया का किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि धोखे से फर्जी कागज के आधार पर लोन दिखाकर पैसे का उठाव शाखा प्रबंधक ने कर दिया है। महिला ने मुकदमा में कहा है कि जिस दिन बैंक से उसके पुत्र के नाम पर ऋण दिखाया गया है उस दिन उनका पुत्र विदेश में था।