आगामी लोकसभा चुनाव में आयोग राजनीतिक दलों या निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर भी पैनी नजर रखेगा। सभाओं व रैली के लिए भी आयोग ने कायदे तय कर दिया है। इन नियमों की अवहेलना राजनीतिक दल या निर्दल प्रत्याशी को भारी पड़ जाएगी। आयोग चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के साथ ही राजनीतिक दलों के झंडा, बैनर व पोस्टर भी पैनी निगाह रखेगा।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से नियम तय किया है। इसके तहत वोट मांगने के तौर तरीकों से लेकर प्रत्याशियों के कार्यालय खोलने के स्थान, माइक आदि के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल या इसके इर्द-गिर्द सभा करने की अनुमति नहीं होगी। वोट मांगने के दौरान धर्म या संप्रदाय का नाम लेना भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा। चुनाव आयोग ने भ्रष्ट आचरण को लेकर भी प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं मतदान शुरू होने के 48 घंटे पूर्व से ही शराब के उपयोग को लेकर भी आयोग से सख्त दिशानिर्देश जारी किया है।
आयोग के तमाम निर्देशों के अनुपालन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से कोषांगों का भी गठन किया गया है। ये कोषांग प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार पर भी नजर रखेंगे।
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को आमसभा से लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र व वाहनों के प्रयोग की अनुमति होगी। लेकिन ये अनुमति उन्हें शर्तो के साथ दी जाएगी। शर्तो का अनुपालन हर हाल में प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को करना होगा। आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए शर्तो का निर्धारण करने के साथ ही इसके अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को रैली निकालने से लेकर हैलीपैड निर्माण व आमसभा के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना होता है। इसके लिए हरेक राजनीतिक दल या प्रत्याशी को प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इस प्रावधान के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को शर्तो का अक्षरश: पालन करने का आश्वासन देने के बाद भी अनुमति दी जाएगी। इन शर्तो में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी दल या अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चुनाव कार्यालय सार्वजनिक स्थल या अतिक्रमित स्थल पर नहीं खोलेगा। साथ ही कोई भी चुनाव कार्यालय किसी मतदान केन्द्र, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान या अस्पताल के दो सौ मीटर की की दूरी में नहीं होगा। पार्टी कार्यालय में चार गुणा आठ साइज का एक बैनर तथा एक झंडा लगाने की अनुमति होगी। सरकारी भूमि पर कोई भी कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आमसभा के लिए क्या होगी शर्त
’ आदर्श आचार संहिता का होगा अक्षरश: पालन।
’ निर्धारित समय में होगा कार्यक्रम का आयोजन।
’ धर्म, संप्रदाय व जाति जनित भाषा का नहीं होगा इस्तेमाल।
’ संबंधित थाने को देंगे कार्यक्रम की सूचना।
’ कार्यक्रम आयोजन का खर्च निर्वाचन खर्च में शामिल करेंगे।
’ कार्यक्रम से यातायात में विघ्न पैदा नहीं होगा।
’ ध्वनि विस्तारक का प्रयोग निर्धारित डेसीबल में ही होगा।
’ धार्मिक स्थल का प्रयोग कार्यक्रम आयोजन में नहीं होगा।
’ ध्वनि विस्तारक की आवाज कर्णप्रिय हो तथा अश्लील गीतों का प्रसारण न हो।
’ रात्रि दस बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा लाउडस्पीकर।
’ सक्षम पदाधिकारी से लेंगे ध्वनि विस्तारक की अनुमति।
’ अनुमति में वाहनों का फिटनेश प्रमाण पत्र जरुरी।
’ वाहन परिचालन की अनुमति मिलने पर इसकी सूचना संबंधित कोषांगों को देंगे।