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गोपालगंज: ज्वेलरी, कपड़ा, रेडिमेड वस्त्र, टेलरिंग, शृंगार व कुछ अन्य दुकानों को खोलने की मिली अनुमति

लॉकडाउन -4 में अब जिला मुख्यालय स्थित गोपालगंज शहर में तयशुदा दिन, समय व क्षेत्र के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलेंग। सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार डीएम अरशद अजीज ने ज्वेलरी, कपड़ा,रेडिमेड वस्त्र,टेलरिंग,शृंगार,सैलून,मिठाई व जूता-चप्पल आदि की दुकानें खोलने की अनुमति दी है।

 

ये दुकानें सुबह के ग्यारह बजे से लेकर अपराह्न के चार बजे तक ही खुलेंगी। विभिन्न तरह की दुकानों के लिए उनके क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग दिन भी निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए कई नियम व शर्तें भी लागू की गयी हैं। जिसमें कहा गया है कि सैलून में उपयोग किए जानेवाला तौलिया व ब्लेड को प्रति व्यक्ति अलग-अलग उपयोग किया जाएगा। अन्य सभी सामानों को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा। मिठाई की दुकान द्वारा सिर्फ होम डिलेवरी की जाएगी। जो ग्राहक दुकान पर आएंगे उन्हें पैक कर मिठाई उपलब्ध करायी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में दुकान पर बैठकर मिठाई खिलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

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ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासी क्षेत्र के निकट की दुकानों में ही जाकर खरीदारी करें। दूसरे क्षेत्र की दुकानों में जाकर खरीदारी की अनुमति नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में कपड़े की रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी। सभी दुकान रविवार को बंद रहेंगे। भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से सदर एसडीओ द्वारा अपने स्तर से निर्धारित दिन, समय व क्षेत्र में आवश्यक बदलावा किया जा सकेगा। निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यहां बता दें कि फुटपाथी दुकानों, पान-गुटखा की दुकानों,शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बड़े बाजार व सिनेमा हॉल आदि पूर्व की तरह बंद रहेंगे।

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कई निर्देशों का करना होगा पालन:

शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को कई निर्देशों का भी पालन करना होगा। जिसमें दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए गोलाकार आकृति बनायी जाएगी। जिससे कि कतारबद्ध होकर व एक-दूसरे से दूरी बनाकर क्रय किया जा सके। दुकान व बाजार में दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटरों पर ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। दुकानदार ग्राहकों की डिमांड के अनुसार ऑर्डर लेने व होम डिलेवरी की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित करेंगे।