एडीजे आठ शोभाकांत मिश्र की कोर्ट ने करीब 2 वर्ष पूर्व हुए एक युवक के अपहरण कांड के सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। नगर थाने के हजियापुर मोहल्ले के मिथुन कुमार सिंह के छोटे भाई व विदेश भेजने वाले एजेंट केशव सिंह का बेटे रितेश कुमार सिंह का अपहरण फिरौती के लिए 11 नवंबर 2015 को कर लिया गया था। मोबाइल से फोन कर अपहर्ताओं ने परिजनों को अपहरण की जानकारी दी थी। बाद में उनकी गाड़ी सासामूसा ओवर ब्रिज के पास से बरामद हुई थी। इस मामले को लेकर रितेश के भाई ने नगर थाने में कांड संख्या 456/2015 मोबाईल धारक के खिलाफ दर्ज कराया था। हालांकि अपहरण के दूसरे ही दिन रितेश वापस अपने घर लौट आया था। बाद में पुलिस ने जादोपुर थाने के भुवालीटोला गांव के रविशंकर सिंह, चुन्नू सिंह, आनंद कुमार सिंह व दिलीप कुमार सिंह व नगर थाने के भितभेरवां गांव के हरकेश यादव व अमजद हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने को लेकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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