पटना उच्च न्यायालय ने रामाश्रय सिंह हत्याकांड के एक और आरोपित प्रभुनाथ सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पूर्व इस कांड के एक अन्य आरोपित अवधेश गोंड को भी जमानत मिल चुकी है। इस तरह से इस कांड के दो आरोपितों को अभी तक अग्रिम जमानत मिल चुकी है। मालूम हो कि 13 जून को भोरे के कोल्ड स्टोरेज व पेट्रोलपंप मालिक रामाश्रय सिंह की उन्हीं के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के बड़े भाई हरिनारायण सिंह ने भोरे थाने में कांड संख्या 205/19 कुल नौ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें से छह लोगों ब्रज किशोर सिंह ऊर्फ बुच्ची सिंह, राजू सिंह, विवेक सिंह, विनय मिश्र, अरूण कुमार मिश्र व संजय कुमार मिश्र के ऊपर गोली मारने और तीन लोगों राघवेन्द्र सिंह, प्रभुनाथ सिंह व अवधेश गोंड के खिलाफ साजिशकर्ता के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी आरोपितों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से खारिज होने के बाद पूर्व प्रधान शिक्षक प्रभुनाथ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले में दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार मिश्र की कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही चार सप्ताह के अंदर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गोपालगंज की कोर्ट में सरेंडर कर अपना नियमित जमानत ले लेने का निर्देश दिया। इससे पहले अवधेश गोंड को भी अग्रिम जमानत मिल चुकी है। जबकि इसी कांड के आरोपित ब्रज किशोर सिंह ऊर्फ बुच्ची सिंह व राजू सिंह की जमानत याचिका हाइ कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।