जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में भारतीय स्टेट बैंक की कटेया शाखा से संबद्ध ग्राहक सेवा केंद्र धनौती के संचालक जयप्रकाश तिवारी एवं सीएसपी उपलब्ध कराने वाली वेदावाग सिस्टम लिमिटेड कंपनी हैदराबाद के मुख्य प्रबंधक व पटना मुख्य शाखा कार्यालय के प्रबंधक के खिलाफ 1.51 लाख रुपया जुर्माना लगाया है। फोरम ने दो माह के अंदर राशि का भुगतान आवेदक को करने का आदेश दिया है।
बताया जाता है कि विजयीपुर थाना क्षेत्र के मुसहरी बाजार निवासी श्रीनिवास गुप्ता ने भारतीय स्टेट बैंक की कटेया शाखा से संबद्ध सीएसपी में 12 जून 2012 को एक लाख रुपया फिक्स किया था। 8 प्रतिशत व्याज के साथ 3 बर्ष में परिपक्व राशि 1 लाख 26 हजार 225 रुपए प्राप्त होनी थी। लेकिन सीएसपी संचालक उक्त रुपए का भुगतान नहीं कर रहे थे। आखिरकार श्रीनिवास गुप्ता ने सीएसपी उपलब्ध कराने वाली कंपनी के मुख्य प्रबंधक और पटना शाखा कार्यालय के प्रबंधक के पास भी आवेदन दिया। लेकिन फिर भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। तब उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने परिपक्व 1लाख 26 हजार 225 रुपए का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 माह के अंदर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक ,आर्थिक और मानसिक क्षति पूर्ति के लिए 15 हजार रुपए और मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश सीएसपी संचालक सहित तीनों लोगों को दिया।