एक ही परिवर के तीन लोगों पर तेजाब फेंककर जख्मी किए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करना मीरगंज थानथ्ध्यक्ष को महंगा पड़ गया। न्यायालय ने आदेश क अनुपालन नहीं करने के मामले में मीरगंज थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है।
जानकारी के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के मिल रोड निवासी रानी गुप्ता तथा उनके पुत्र सक्षम कुमार व पुत्री दिव्या गुप्ता पर कुछ लोगों ने तेजाब फेंककर उन्हें जचमी कर दिया था। अलावा इसके उनकी लोहे के राड व डंडे से भी पिटाई की गई। घटना को लेकर रानी गुप्ता ने रानी गुप्ता ने अपने ही मोहल्ले के उदय चंद गुप्ता सहित पांच लोगों के खिलाफ सीजेएम के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इस आपराधिक मामले की सुनवाई के बाद एसीजेएम 16 अशोक कुमार मांझी के न्यायालय ने घटना की प्राथमिकी थाने में दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश गत तीन अप्रैल को मीरगंज थानाध्यक्ष को दिया। बावजूद इसके इस आपराधिक मामले में पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस कांड की आगे सुनवाई करते हुए एसीजेएम 16 के न्यायालय ने थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की।