आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में न्यायालय से सम्मन जारी होने के बाद पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव ने सोमवार को एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में समर्पण कर लिया। समर्पण के बाद न्यायालय ने उन्हें पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बावजूद आठ अक्टूबर 2010 को पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव अपने पांच हाउस गार्ड के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। इस मामले में सदर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ कुंदन कुमार के बयान पर साधु यादव के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की नगर थाने में कांड संख्या 300/2010 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस आपराधिक मामले में न्यायालय ने वर्ष 2015 में ही सम्मन जारी किया गया था। सम्मन की जानकारी होने के बाद पूर्व सांसद साधु यादव सोमवार को एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में समर्पण किया। बाद में न्यायालय ने उन्हें पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।