लोकसभा चुनाव के नामांकन अवधि में कलेक्ट्रेट पथ पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नामांकन प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व से नामांकन समाप्त होने तक इस मार्ग से आने वाले वाहनों को दूसरे मार्ग से जाने को अनुमति दी जाएगी। नामांकन के दिन कोई भी प्रत्याशी अपना वाहन लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं आ सकेगा।
एसडीओ सदर वर्षा सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन अवधि के दौरान ड्राप गेट बनाए जाएंगे। ड्राप गेट पर सुरक्षा बलों के अलावा दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डाकघर चौक से कलेक्ट्रेट पथ की ओर आने वाली सड़क पर दो स्थानों पर ड्राप गेट स्थापित किया जाएगा। ताकि कोई भी वाहन इस अवधि में इस पथ पर नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से 23 अप्रैल की अवधि में नामांकन पत्र दाखिला किया जाएगा। इस अवधि में कलेक्ट्रेट तथा सदर अनुमंडल के तमाम कर्मियों को आई कार्ड लेकर आने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए पहचान पत्र निर्गत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बगैर पहचान पत्र के किसी भी कर्मी को कलेक्ट्रेट के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट तथा आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में जिला मुख्यालय में ट्रैफिक पर नियंत्रण के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। ताकि शहर के अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़े।
सदर प्रखंड में होगी एसडीओ कोर्ट के वाद की सुनवाई:
सदर एसडीओ ने बताया कि नामांकन अवधि के दौरान सदर अनुमंडल के तमाम वादों की सुनवाई सदर प्रखंड में की जाएगी। इसके लिए दंडाधिकारी को तैनात किया जा रहा है। तैनात दंडाधिकारी सदर प्रखंड में कैंप कोर्ट करेंगे। ताकि नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों के प्रवेश पर रोक के कारण किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो।