अपराधियों ने व्यवहार न्यायालय के एक अधिवक्ता को फोन कर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की। पैसा देने से इन्कार करने पर अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद अधिवक्ता ने नगर थाने में दो लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
नगर थाना के बंजारी ब्रह्म स्थान निवासी अधिवक्ता अवधेशचंद्र उपाध्याय ने घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि रात के समय आजाद मियां नामक व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर फोन कर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की। इसके बाद उसने उनके मोबाइल पर कई बार फोन किया। लेकिन उन्होंने उसके फोन को नहीं उठाया। इसके बाद शक्ति सिंह नामक व्यक्ति ने दूसरे मोबाइल नंबर से फोन कर उनसे रंगदारी की मांग की। जब उन्होंने उनके फोन को दरकिनार किया तो दोनों लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए तथा मांगी गई रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।
अधिवक्ता ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि कई मोबाइल नंबर से उनके मोबाइल पर फोन कर लगातार धमकी दी गई। दर्ज प्राथमिकी में सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के आलमापुर गांव के आजाद मियां तथा मांझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के शक्ति सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया है।
कई अधिवक्ताओं की हो चुकी है हत्या
जिले में पूर्व में कई अधिवक्ताओं की हत्या भी अपराधियों द्वारा की जा चुकी है। नगर थाना के हजियापुर में रहने वाले वरीय अधिवक्ता टीएस शर्मा की हत्या के अलावा अधिवक्ता अवध किशोर तिवारी सहित आधा दर्जन वकीलों की हत्या की घटनाओं को पूर्व में अपराधियों ने अंजाम दिया है।