कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेचुआ खास गांव के एक 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में नामजद तीन आरोपित को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी के न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपित को सजा काटने के लिए चनावे मंडल कारा भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर 2016 को कुचायकोट थाने के नेचुआ खास गांव के निवासी वशिष्ठ शर्मा के 18 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु कुमार शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में युवक की मां सावित्री देवी के बयान पर कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें कुचायकोट थाना के खजूरी गांव के दिनेश कुमार, नगर थाने के हजियापुर के आत्मा कुमार, मानिकपुर गांव के अभिषेक कुमार सिंह और सिवान जिले के धर्मपुर असांव गांव के आदित्य कुमार पाण्डेय को नामजद आरोपित बनाया गया। प्राथमिकी में सावित्री देवी ने चोरी के आपराधिक मामले को सुलह करने से इन्कार करने पर उसके पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप लगाया गया। इस मामले में सभी चारों आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद सत्र न्यायालय मे कांड की सुनवाई प्रारंभ हुई। कांड की सुनवाई के दौरान एक आरोपी आदित्य कुमार पाण्डेय बयान के समय अनुपस्थित हो गया। उसके लगातार फरार रहने के कारण उसे फरार घोषित कर शेष तीन आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई पूरी की गई। एडीजे प्रथम के न्यायालय ने इस कांड में नामजद आरोपित दिनेश कुमार, आत्मा कुमार और अभिषेक कुमार सिंह को गत सोमवार को दोषी करार दिया था। बुधवार को कांड में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तीनों आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर तीनों को दो-माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस कांड में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गोपीचंद यादव ने अंतिम बहस किया।