जिले के चर्चित रेलवे ठेकेदार और कुख्यात सतीश पांडे के करीबी शंभू मिश्र की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में सीआइडी समय पर कोर्ट में चार्जशीट नहीं सौंप पायी. इस कारण जेल में बंद नामजद आरोपित और चैनपुर के पूर्व मुखिया सह भाजपा नेता को जमानत मिल गयी. कोर्ट ने निर्धारित समय के अंदर चार्जशीट नहीं सौंपने पर जमानत दी.
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वहीं, कटेया थाने के बेलही डीह में हुए किशोर की हत्या में आरोपित निजामुद्दीन को कोर्ट ने जमानत दे दी. इस मामले में भी सीआइडी ने चार्जशीट नहीं सौंपी थी. जिले के दो चर्चित हत्याकांडों में जेल में बंद नामजद आरोपितों को जमानत मिलने के बाद पुलिस की बेचैनी बढ़ गयी है.
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मालूम हो कि उचकागांव थाने के बडवा मठ के पास बीते नौ मई को रेलवे के ठेकेदार शंभू मिश्रा की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गयी थी. कटेया थाने के बभनी गांव में दाह संस्कार कराया गया था.
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मामले में पुलिस ने मृतक के साथ रहनेवाले अतुल उपाध्याय के बयान पर छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें मीरगंज के नयागांव निवासी नागेंद्र यादव, मनु तिवारी, सीवान के हुसैनगंज के सोनू यादव, हथुआ के चैनपुर गांव के उमेश शाही, भोरे के कोरेया गांव के मुकुल राय तथा जादोपुर के विशुनपुर के अजीत राय को नामजद किया गया था.
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मामले में पुलिस ने मृतक के साथ रहनेवाले अतुल उपाध्याय के बयान पर छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें मीरगंज के नयागांव निवासी नागेंद्र यादव, मनु तिवारी, सीवान के हुसैनगंज के सोनू यादव, हथुआ के चैनपुर गांव के उमेश शाही, भोरे के कोरेया गांव के मुकुल राय तथा जादोपुर के विशुनपुर के अजीत राय को नामजद किया गया था.
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एसपी मनोज कुमार तिवारी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआइटी का गठन किया, लेकिन बाद में सरकार ने केस को सीइआइडी को सौंप दिया था.
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