केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक बिहार सरकार ने कल यानि 8 जून से सूबे में ऑफिस, शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट और धर्म स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है. हालांकि सभी जगहों पर कई एहतियात बरतने के निर्देश भी दिये गये है. बिहार सरकार के गृह विभाग ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
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गृह विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार ने बिहार के DGP समेत सभी डीएम-एसपी को पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 जून से निजी और सरकारी ऑफिस, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकिर दिशा निर्देश दिया था. केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार सरकार ने ऐसे सारे स्थानों को खोलने की मंजूरी देने का फैसला लिया है.
बिहार सरकार के गृह विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विस्तृत तौर पर ये बताया है कि ऑफिस, शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट और धर्म स्थलों को खोलने के बाद कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए क्या करना है. यानि उन्हें हर आने जाने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर उन्हें सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी. फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. मंदिरों में पूजा के दौरान प्रतिमा को छूने पर रोक होगी. घंटी बजाना मना होगा और प्रसाद भी नहीं चढ़ेगा. केंद्र सरकार ने इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है. बिहार में इसका पालन करना होगा.
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हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को छूट दी थी कि वे अपने राज्य की स्थिति के मुताबिक फैसला ले सकते हैं. वे लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मान कर 8 जून से तमाम चीजों पर लगी पाबंदी को हटाने का फैसला ले लिया है.