जिले में अब जिला के अंतर्गत, अंतरजिला व अंतरराज्यीय सवारी वाहनों का परिचालन हो सकेगा। अनलॉक वन के तहत उक्त वाहनों के परिचालन की अनुमति दे दी गयी है। डीएम अरशद अजीज ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर ई-रिक्शा व ऑटो सहित टैक्सी वाहनों का परिचालन किया जाएगा।
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सवारी बसों का परिचालन होगा और इसमें सीट की क्षमता के अनुसार ही यात्री सवार किए जाएंगे। सवारी वाहनों के परिचालन को लेकर वाहन मालिकों द्वारा कुछ शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
जिसमें वाहन मालिक अपने वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने व समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे। चालक व कंडक्टर को साफ कपड़े व मास्क सहित ग्लब्स पहनने होंगे। वाहनों के अंदर व बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधित पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए पंपलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों के अंदर यात्रियों के चढ़ने व उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं बिठाए जाएंगे। वाहनों में सेनेटाइजर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को सलाह दी गयी है कि चिकित्सा संबंधित आवश्यक कारण न हो तो सवारी बसों में सफर नहीं करें।