बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में तीन फरवरी से शुरू होनेवाली इंटरमीडिएट 2020 की परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर केन्द्र के अंदर प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। अगर कोई परीक्षार्थी जूता-मोजा पहनकर केन्द्र पर पहुंचे तो,उन्हें उसे खोलना होगा। बोर्ड ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि परीक्षा देनेवाले छात्र-छात्राएं चप्पल या सैंडिल पहनकर ही केन्द्र के अंदर जाएंगे। जूता-मोजा पहनकर परीक्षा देना वर्जित रहेगा। इसको लेकर केन्द्र पर तैनात दंडाधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे।
[the_ad id=”10743″]
परीक्षार्थियों को जूता-मोजा खोलकर ही अपने निर्धारित कमरे में जाना होगा। इसके अलावा केन्द्र की 500 गज की परिधि तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान नियम का उल्लंघन करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां बता दें कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले के 78 प्लस टू स्कूलों व कॉलेजों के 34350 छात्र-छात्राएं अभ्यर्थी होंगे। जिसमें 16609 छात्र व 17741 छात्राएं शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी रोक
परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने केन्द्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। जिसमें मोबाइल, ब्लू टूथ, पेजर, वियरेबल डिवाइस, स्मार्ट फोन, घड़ी व कैलकुलेटर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी उपकरण मोबाइल या कैमरे से केन्द्र की परिधि में फोटो खिंचना भी वर्जित रहेगा। परीक्षा कक्षों में किसी भी पदाधिकारी के द्वारा भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा कक्ष के बाहर ही मोबाइल जमा कर दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र में केन्द्राधीक्षक को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं चलेंगे। यह विधि-व्यवस्था कर्तव्य पर तैनात दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी पर लागू नहीं होगा।
[the_ad id=”11213″]
केन्द्र के समीप मटरगश्ती करनेवाले पर होगी कार्रवाई
धारा 144 के तहत निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्र के समीप अगर कोई व्यक्ति मटरगश्ती करते हुए पाए गए तो उन्हें वहां तैनात पुलिस पदाधिकारी तुरंत गिरफ्तार करेंगे। पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ कठोर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा केन्द्र के समीप पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर जमा होने पर पाबंदी रहेगी। नियम का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी।