पटना हाईकोर्ट ने नगर थाने के खजूरबानी गांव में शराब पीने से डेढ़ दर्जन लोगों की हुई मौत मामले को लेकर दर्ज नगर थाना कांड संख्या 348 की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसकी जानकारी देते हुए आरोपितों के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कांड के आरोपित अंगद प्रसाद व अन्य ने कांड से डिस्चार्ज करने के लिए एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद की कोर्ट में आवेदन दिया था। कोट से उनका आवेदन खारिज होने के बाद आरोपितों ने पटना उच्च न्यायालय में अपील की थी। उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए केस डायरी की मांग की और एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद देवराज त्रिपाठी की कोर्ट में चल रही सुनवाई को 5 फरवरी तक स्थगित कर दिया।