जल संसाधन विभाग के ठेकेदार रामाशंकर सिंह की हत्या मामले में आरोपित अधीक्षण अभियंता जितेंद्र कुमार सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत के लिए याचिका पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार के न्यायालय में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस आपराधिक मामले में केस डायरी, मूल अभिलेख तथा एसआईटी रिपोर्ट तलब किया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
गत 29 अगस्त को हुई ठेकेदार रामाशंकर सिंह की जलाकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर ठेकेदार पुत्र राणा प्रताप सिंह के बयान पर नगर थाने में चार नामजद सहित कुल आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस चर्चित मामले में नामजद किए गए मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह, उनकी पत्नी कामिनी सिंह, अधीक्षण अभियंता जितेंद्र कुमार सिंह व सतेंद्र कुमार के विरुद्ध वारंट व कुर्की की कार्रवाई पुलिस ने पिछले सप्ताह पूर्ण किया था। कुर्की की कार्रवाई के बावजूद इस आपराधिक मामले में किसी भी आरोपित ने न्यायालय में समर्पण नहीं किया। पिछले सप्ताह ठेकेदार रामाशंकर सिंह को जलाकर मारने के मामले में आरोपित अधीक्षण अभियंता जितेंद्र कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता टुनटुन अकेला ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन दाखिल किया था। जिसपर बुधवार को एडीजे चतुर्थ के न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक देववंश गिरी उर्फ भानु गिरी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता टुनटुन अकेला और मो. अली इमाम ने बहस किया।