Bihar Local News Provider

फुलवरिया : हाईकोर्ट के आदेश पर कुंवर बथुआ से हटाया गया अतिक्रमण

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के कुंवर बथुआ में आम रास्ते की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी मशीन का उपयोग कर निर्मित किए गए पक्के मकान को तोड़ दिया गया। इस दौरान पूरे कुंवर बथुआ गांव में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
जानकारी के अनुसार कुंवर बथुआ गांव में सरकारी आम रास्ते की जमीन पर शहीद मियां, नबी रसूल मियां व अनिल राम ने अतिक्रमण कर लिया था। बार-बार न्यायालय के आदेश के बावजूद अतिक्रमण करने वालों ने सरकारी भूमि को खाली नहीं किया। जिस के विरुद्ध निचली अदालत के निर्देश के बाद उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद उच्च न्यालय ने जमीन खाली कराने का आदेश जिलाधिकारी को दिया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी राजेंद्र राम, अंचल पदाधिकारी हेमंत कुमार झा, बीडीओ कृष्णा राम, पंचदेवरी बीडीओ सह अंचल पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति, कटेया के बीडीओ राकेश कुमार चौबे सीओ कटेया अफजल हुसैन अंसारी, मीरगंज पुलिस निरीक्षक सतीश कुमार हिमांशु, अंचल निरीक्षक आफताब अहमद, बिजली कंपनी के कनीय अभियंता प्रीतम कुमार बंटी, थानाध्यक्ष मनोज कुमार, श्रीपुर ओ पी के दारोगा अजय कुमार के नेतृत्व में पहुंचे अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क की जमीन में निर्मित तीन पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया।