अपर व सत्र न्यायाधीश ग्यारह के न्यायालय ने जारी किया वारंट
साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने की कार्रवाई
हत्या के एक मामले में कोर्ट के बार-बार के निर्देश के बावजूद साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने पर अनुसंधानकर्ता व फुलवरिया थाने में तैनात रहे दारोगा के विरुद्ध वारंट जारी किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 राकेश कुमार तृतीय के न्यायालय ने यह वारंट जारी किया है। साथ ही गोपालगंज व बेतिया एसपी के माध्यम से जारी वारंट में अनुसंधानकर्ता को निर्धारित तिथि को साक्ष्य के लिए उपस्थित कराने को कहा है। बताया गया कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के सवनहीं पत्ती गांव के निवासी कयूम मियां की 18 अक्टूबर 2017 को हत्या कर शव को शौचालय की टंकी में डाल दिया गया था। तीन दिन के बाद उसका शव शौचालय की टंकी से बरामद किया गया। मामले में मृतक की बहन गिदहां गांव की निवासी हमीदुल खातून के बयान पर फुलवरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें उसने हत्या का आरोप अपने भाई की पत्नी नगमा खातून पर लगाया था। संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। आपराधिक मामले में अन्य साक्षियों का साक्ष्य पूर्ण होने के बाद कांड के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक लक्ष्मीनारायण महतो के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया। इसके बाद भी वे साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए। लंबे समय से साक्ष्य के लिए अनुसंधानकर्ता के नहीं आने पर एडीजे 11 के न्यायालय ने उनके विरुद्ध गोपालगंज व बेतिया एसपी के माध्यम से वारंट जारी करने का आदेश दिया।
https://gopalganj.org/city-news/393/
https://gopalganj.org/city-news/345/
Leave a Reply