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गोपालगंज में 30 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय बरी

करीब 30 साल पुराने शस्त्र अधिनियम के एक आपराधिक मामले में आरोपित पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय सहित तीन आरोपित को न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पाण्डेय के न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार वर्ष 1990 में विशंभरपुर थाना के विनोद मटिहनिया गांव से उचकागांव थाने के बरारी गांव में बारात गई हुई थी। बारात में पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय भी शामिल हुए थे। बारात में किसी ने गोली चला दी थी। इस घटना को लेकर उचकागांव थाने में कांड संख्या 72/1990 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें अज्ञात अपराधियों को आरोपित बनाया गया। इस आपराधिक मामले में अनुसंधान के बाद जांचकर्ता ने पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय के अलावा विनोद मटिहानिया गांव के कृष्णा तिवारी तथा पासपति तिवारी उर्फ बड़कू तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा। इस आपराधिक मामले में लंबे समय से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पाण्डेय के न्यायालय ने सरकारी वकील के अलावा बचाव पक्ष के अधिवक्ता जानकी शरण पाठक का पक्ष सुनने के बाद तीनों आरोपित को बरी करने का आदेश दिया।

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