केन्द्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार अब जिले में भी अनलॉक-1 में शर्तों के साथ सभी प्रकार की दुकानें व उद्योग सहित कार्यालयों के खोलने की अनुमति दे दी गयी है। सिर्फ कन्टेंमेंट जोन में इस पर प्रतिबंध लागू रहेगा। कलेक्ट्रेट के सभागार में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम अरशद अजीज ने अनलॉन वन के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि अब दुकानों व उद्योगों के खोलने ,सामानों की ढुलाई और निजी व सवारी वाहनों के परिचालन को लेकर र्प्रशासन से अनुमति या पास लेना जरूरी नहीं है। सुबह के पांच बजे से लेकर रात के नौ बजे तक दुकानों व उद्योगों के खोलने ,सामानों की ढुलाई और निजी व सवारी वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी। लेकिन, इस दौरान कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिसमें सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों, आवागमन के दौरान व अन्य किसी भी कार्य से घर से बाहर निकलने पर निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करना होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छह फीट की दूरी रखनी होगी। बाजार व दुकान पर एक समय में दुकान की साइज के अनुसार दो-पांच लोग ही खरीदारी कर सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि प्रत्येक दुकानदार और व्यवसायी अपनी दुकान पर ग्राहकों के लिए निश्चित रूप से सेनेटाइजर और हैंडवाश की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर डीडीसी सज्जन आर, एडीएम विरेन्द्र प्रसाद, ओएसडी राकेश कुमार, डीटीओ प्रमोद कुमार व डीपीआरओ बीके सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
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शादी समारोह के लिए भी नहीं लेनी है अनुमति:
अब लोगों को अपने घर के शादी-विवाह आदि समारोहों के लिए भी प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी है। डीएम ने बताया कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से भीड़ के जमाव पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। इसके अंतर्गत शादी समारोह में भाग लेने के लिए अधिकतम 50 लोगों व अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए अधिकतम 20 लोगों की ही अनुमति होगी। इसके अलावा डीएम ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा व तंबाकू पदार्थों के सेवन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
आकलन के बाद खुलेंगे सिनेमा हॉल व जिम
डीएम ने बताया कि अनलॉन वन के थर्ड फेज में आकलन करने के बाद कई गतिविधियों को फिर से खोलने की तीरीखें तय की जाएंगी। जिसमें सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, नाट्य मंच, थियेटर,ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल व अन्य गतिविधियों का संचालन शुरू हो सकेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्य और अन्य भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकेगा।