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रामाश्रय सिंह हत्याकांड : भोरे के पूर्व उप प्रमुख ने दायर की अग्रिम जमानत की याचिका

हथुआ अनुमंडल क्षेत्र के व्यवसायी स्व. रामाश्रय सिंह हत्याकांड के नामजद आरोपित व भोरे के पूर्व उप प्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की गई है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देव उपाध्याय की कोर्ट ने मामले को अग्रतर सुनवाई के लिए एडीजे-5 की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। शुक्रवार को एडीजे-5 विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कांड के अनुसंधानक से अद्यतन केस डायरी की मांग की। साथ ही अगली सुनवाई की के लिए 25 अगस्त 2020 की तिथि निर्धारित कर दी।
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इससे पूर्व इसी कांड के दो अन्य नामजद आरोपित पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भाई ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह और राजू सिंह की ओर से भी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर भी सुनवाई करते हुए एडीजे-5 की कोर्ट ने अद्यतन केस डायरी और निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 अगस्त को निर्धारित कर दी थी। मालूम हो कि 13 जून 2019 को रामाश्रय सिंह की उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में उनके बड़े भाई हरि भगत ने नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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हालांकि बाद में पुलिस ने मामले में विशाल सिंह और उनके गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली थी। बाद में पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर कर दिया था। इधर सीआईडी की तरफ से नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 120 (बी)के तहत कांड को ट्रू कर दिए जाने के बाद आरोपितों ने अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है।
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