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कटेया: तेजाब से हमला मामले में दंपती सहित चार लोग दोषी करार

कटेया थाना के कोइसा खुर्द गांव में तेजाब फेंककर आठ लोगों को जख्मी किए जाने के एक चर्चित मामले में नामजद दंपती सहित चार लोगों को एडीजे पंचम शंभूधर द्विवेदी के न्यायालय ने बुधवार को दोषी करार दिया। इस आपराधिक मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई आगामी 21 दिसंबर को की जाएगी।
जानकारी के अनुसार करीब आठ साल पूर्व 16 दिसंबर 2010 को कटेया थाने के कोईसा खुर्द गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध को लेकर परिवार में उपजे विवाद के दौरान बीच-बचाव करने गए लोगों पर इसी गांव के कुछ लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया था। इस घटना में कोइसा खुर्द गांव के विजय भगत, लवकुश भगत, नवरंग भगत, शिवजी भगत, मुन्ना भगत, अशोक भगत तथा चंदन भगत गंभीर रूप से झुलस गए थे। इसके साथ ही एक राहगीर दूधनाथ खटीक भी तेजाब की चपेट में आने से जख्मी हुए। इस मामले में विजय भगत के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसमें कोइसा खुर्द गांव के जगन्नाथ भगत, परशुराम भगत, विमला देवी, सुनर भगत, झंगुरा भगत, सावित्री देवी, पिंटू भगत, सुगांती देवी सहित आठ लोगों को आरोपित बनाया गया। इस मामले में कांड में आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता महताब आलम और सारिक इमाम की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कांड में नामजद चार आरोपियों परशुराम भगत के अलावा उनकी पत्नी विमला देवी, पिता जगन्नाथ भगत और शांति देवी को दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस मामले में सजा के बिंदु पर एक 21 दिसंबर को सुनवाई की तिथि न्यायालय ने निर्धारित किया है।