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गोपालगंज: फल दुकानदार की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

करीब पांच साल पूर्व नगर थाना के कोन्हवां मोड़ के समीप एक फल दुकानदार की चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय ने आरोपित को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाने के रूप छाप गांव के रामध्यान शाह गोपालगंज में फल की दुकान चलाते थे। 9 मई 2013 को वे अपनी फल दुकान बंद कर रात्रि समय साइकिल से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में एनएच 28 पर नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवां के समीप उन्हें दो लोगों ने रोक लिया तथा उन्हें चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया। जहां पुलिस को दिए बयान में उन्होंने गोपालपुर थाने के ओझाबाड़ी गांव के फिरोज अहमद और एक अन्य व्यक्ति को आरोपित किया। बाद में घायल की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए अस्पताल चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर में इलाज के दौरान फल दुकानदार की मौत हो गई। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। कांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने फिरोज अहमद को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।