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भोरे: व्यवसायी हत्याकांड में होगी इश्तेहार व कुर्की की कार्रवाई

भोरे के प्रसिद्ध व्यवसायी पेट्रोल पंप तथा कोल्ड स्टोरेज के मालिक रामाश्रय सिंह हत्याकांड के नामजद आरोपितों के विरुद्ध जल्द ही पुलिस इश्तेहार व कुर्मी की कार्रवाई करेगी। इसके लिए अनुसंधाकर्ता ने गुरुवार को सीजेएम के न्यायालय में आवेदन दिया है। दो दिन पूर्व गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में पुलिस ने आगे की कार्रवाई प्रारंभ किया है।
गत 13 जून को भोरे थाना क्षेत्र के खजुरहां में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े व्यवसायी रामाश्रय सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर व्यवसायी के भाई के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस आपराधिक मामले में आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर इस आपराधिक मामले में अनुसंधाकर्ता सह भोरे थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने 18 जून को सीजेएम के न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त किया था। वारंट के आधार पर 48 घंटे तक पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाती रही। लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिरकार अनुसंधानकर्ता ने गुरुवार को कांड में नामजद आरोपित भोरे दक्षिण टोला निवासी बृजकिशोर सिंह ऊर्फ बुच्ची सिंह, विवेक सिंह, राजू सिंह, खजुरहां निवासी अरूण कुमार मिश्र ऊर्फ पप्पू मिश्र, संजय मिश्र ऊर्फ बबलू मिश्र, भदवहीं गांव निवासी विनय मिश्र, भोरे निवासी राघवेंद्र सिंह व प्रभुनाथ सिंह और बसदेवा निवासी अवधेश के विरुद्ध इश्तेहार व कुर्की के लिए आवेदन दिया है।